शिक्षा मंत्रालय ने देश में कोचिंग सेंटर्स (Coaching Centres) के संचालन के लिए नए मार्गदर्शिकाएं जारी की हैं, जिनका उद्देश्य छात्रों की निगरानी और अध्ययन कार्यक्रमों, प्रतियोगी परीक्षाओं, और शैक्षणिक क्षेत्रों के लिए मानक स्थापित करना है।
मार्गदर्शिकाएं को “कोचिंग सेंटर” (Coaching Centres) कहा गया है जो किसी व्यक्ति द्वारा संचालित होता है और जो स्कूल, कॉलेज, या विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों को अध्ययन कार्यक्रम, प्रतियोगी परीक्षाओं, या शैक्षणिक समर्थन के लिए कोचिंग प्रदान करता है, और जिसकी छात्र क्षमता 50 से अधिक है।
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इन मानकों के अनुसार, कोचिंग सेंटर्स को स्थानीय प्राधिकृतियों के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा, सरकार द्वारा निर्धारित फॉर्म, शुल्क, और दस्तावेज़ की आवश्यकताओं का पालन करते हुए।
यह महत्वपूर्ण है कि यदि किसी के पास कई शाखाएं हैं, तो प्रत्येक शाखा को एक विशिष्ट एकाधिकारी के रूप में देखा जाता है, जिसके लिए प्रत्येक के लिए अलग-अलग पंजीकरण आवेदन किए जाने की आवश्यकता है।
विद्यार्थी पंजीकरण और शुल्क संरचना की विधियाँ पंजीकरण की अनुमति विद्यार्थियों को 16 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों से ही होगी, और प्रवेश केवल माध्यमिक विद्यालय परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही स्वीकृत होगा।
विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा शुल्क सावधानीपूर्वक और उचित होना चाहिए, जिसमें विस्तृत रसीदें प्रदान की जाएं। एक प्रमुख दृश्यमान सार्वजनिक परिचय में पाठ्यक्रम, अवधि, कक्षाएं, ट्यूटरियल, होस्टल सुविधाएं, शुल्क, बाहर निकलने की नीतियां, और शुल्क वापसी की प्रक्रियाएं शामिल होनी चाहिए।
छात्रों के लिए शिकायत प्रणाली और छात्रों के लिए बाहर निकलने की नीति छात्र, माता-पिता, या कोचिंग सेंटर (Coaching Centres) के शिक्षक/कर्मचारियों द्वारा कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए एक शिकायत तंत्र होना चाहिए। इसके अलावा, कोचिंग सेंटर्स (Coaching Centres) छात्रों या माता-पिता के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकृति या जांच समिति इन शिकायतों को तीस दिनों के भीतर हल करेगी।
बीच-मार्ग से वापसी के लिए, दस दिनों के भीतर प्रो-राटा वापसी की आवश्यकता है। कोर्स के दौरान किसी भी शुल्क की बढ़ोतरी, समापन शुल्क और होस्टल संबंधित शुल्क समेत, पूरी तरह से निषिद्ध है।
मौलिक बुनियाद और सीमित अध्ययन घंटे कोचिंग सेंटर्स (Coaching Centres) को प्रत्येक कक्षा में प्रति छात्र के लिए कम से कम एक वर्ग मीटर का आवंटन करना चाहिए। फायर सेफ्टी और बिल्डिंग कोड का पालन करना अनिवार्य है, जिसमें फायर और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त करना शामिल है।
पर्याप्त प्रकाश, हवा, रोशनी, और सुरक्षा उपाय आवश्यक हैं। कोचिंग सेंटर (Coaching Centres) को CCTV कैमरे, प्राथमिक चिकित्सा पैकिट, और चिकित्सा सहायता की पहुंच के साथ सुसज्जित किया जाना चाहिए।
मार्गदर्शिकाएं यह कहती हैं कि कक्षा का समय नियमित विद्यालय के समय के साथ मेल खाए ताकि सतत हाजिरी सुनिश्चित हो सके।
छात्र और शिक्षकों को अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश होना चाहिए। कक्षा की आकार सुनिश्चित करने के लिए एक स्वस्थ शिक्षक-छात्र अनुपात को बनाए रखने के लिए।