वित्त वर्ष 2023-24 में यदि आपने गलती से ITR फाइल करते समय नई कर प्रणाली को चुन लिया था और आपको कर छूट, आदि का लाभ नहीं मिल सका था, तो क्या इस वर्ष पुरानी कर प्रणाली में स्विच किया जा सकता है? या, क्या नई कर प्रणाली आपकी डिफ़ॉल्ट कर सेटिंग बन जाएगी? यहां नियमों को जानने और आपके पास क्या विकल्प हैं, इसकी जानकारी है।
पुरानी कर प्रणाली बनाम नई कर प्रणाली: यदि आपने नई कर प्रणाली में ITR फाइल कर दिया है तो क्या होगा?
यदि आपने 2023 में गलती से नई कर प्रणाली में ITR फाइल किया था और आपको कर छूट, आदि का लाभ नहीं मिला था, तो क्या आप इस वर्ष पुरानी कर प्रणाली में स्विच कर सकते हैं? या, क्या नई कर प्रणाली आपकी डिफ़ॉल्ट कर सेटिंग बन जाएगी? यह सवाल हर करदाता के मन में हो सकता है। नई कर प्रणाली में फाइल करने के बाद भी, आपको अब भी कर छूट का विकल्प है।
नई कर प्रणाली का चयन करने के बाद भी FY2023-24 में आपको अब भी कर छूट का विकल्प है।
यदि आपने 2023 में गलती से नई कर प्रणाली में ITR फाइल किया था और आपको कर छूट, आदि का लाभ नहीं मिला था, तो क्या इस वर्ष पुरानी कर प्रणाली में स्विच किया जा सकता है? यह सवाल हर करदाता के मन में हो सकता है।
नियमों के अनुसार जानें और विकल्पों की जानकारी प्राप्त करें
नई कर प्रणाली को चुनने के बाद भी FY2023-24 में, आपको अब भी कर छूट का विकल्प है। आपको फिर से पुरानी कर प्रणाली में स्विच करने का विकल्प है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा।
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बिजनेस आय से संबंधित ITR नियम:
नई कर प्रणाली को चुनने के बाद भी FY2023-24 में, आपको अब भी कर छूट का विकल्प है, लेकिन यदि आप बिजनेस आय वाले हैं, तो इसमें कुछ नियम हैं। यहां सीधे कर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (सीबीडीटी) ने एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि जो व्यापारिक आय से आती है, उन्हें इस विकल्प का केवल एक बार ही अधिकार है। इसका मतलब है कि जो लोग बिजनेस से नहीं कमाते हैं, उन्हें हर वित्त वर्ष में कर प्रणाली को स्विच करने का विकल्प है।
सैलरी और पेंशनर्स के लिए ITR विकल्प:
जो व्यापार से नहीं कमाते हैं, उन्हें हर वित्त वर्ष में कर प्रणाली को स्विच करने का विकल्प है। इसका मतलब है कि यदि आप सैलरी पेशेवर हैं या पेंशनर हैं और पिछले वर्ष आपने नई कर प्रणाली में टैक्स भरा था, तो इस वर्ष आप पुरानी कर प्रणाली का चयन कर सकते हैं। इसके बाद, आपको आने वाले वर्ष में नई कर प्रणाली का चयन करने का विकल्प होगा। अर्थात, आप हर वर्ष अपनी कर प्रणाली (नई बनाम पुरानी कर प्रणाली) को स्विच कर सकते हैं। आपको बस यह कहना होगा कि इस वर्ष आप कंपनी को बताएं कि आप किस प्रणाली के तहत कर भरेंगे।